नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले कोर्ट ने एक आरोपित को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई

बक्सर : नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पास्को कोर्ट ने दोषी पाकर एक आरोपित को 20  वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड लगाया है।



विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 20 मई 22 को राजपुर थाना क्षेत्र के सरेन्जा निवासी संजय राम, पिता भागीरथ राम  के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था जब वह गर्भवती हो गई बच्ची ने शादी करने को कहा तो उसने इंकार कर गया। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद  न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया। न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त संजय राम को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। एक मामले में 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया   का जुर्माना भी लगाया। दुसरे मामले की 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया जुर्माना और 1 साल सजा 10 हजार रुपया  जुर्माना। सभी सजायें साथ साथ चलेगी । केस ट्रायल के समय ही नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया था । इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 7 लाख रुपया पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश पारित किया।






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